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Scholorship Plan

निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना

राजस्थान सरकार ने हिताधिकारी (श्रमिकों) के बच्चों के लिए (निर्माण-श्रमिक  शिक्षा-कौशल विकास योजना) का शुभारम्भ किया है।

 

इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।

· राजस्थान सरकार अपने राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये नई योजनाए चलाती है। इन सभी योजनाओ का लाभ उठा कर राज्य के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

· इस योजना के तहत छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक-सहायता (Scholarship) तथा मेधावी छात्रों को नकद  राशि प्रदान की जाती है

· यह छात्रवृर्ती उन परिवारों के बच्चो को मिलती है जो निर्माण श्रमिक होने के साथ उनके पास वैध श्रमिक कार्ड है और वो एक वर्ष में 90 दिनों तक श्रमिक का कार्य किया है।

· राजस्थान सरकार श्रमिकों को श्रम कार्ड (Labor Card) प्रदान करती है जिसकी सहायता से आप इस योजना का लाभ ले सकते है।

· इस योजना के तहत राजस्थान सरकार पात्र हिताधिकारी के बच्चों को कक्षा 6 से उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

· इस योजना का लाभ उठाने हेतु छात्रों के कक्षा 8 से लेकर 12 वीं तक की परीक्षा 75% अंक व डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 60 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

 

जनजाति छात्राओं को उच्च-शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

पात्रता :- छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा।

· छात्रा राजस्थान के जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए ।

· छात्रा निजी/राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो ।

· छात्रा के माता पिता/अभिभावक / संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।

· योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नहीं होना चाहिए ।

· जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत हो  अध्ययन कर रही है। उन्हे उक्त योजना में लाभ प्राप्त  नही होगा।

· छात्रा का भामाशाह / जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड होना चाहिए एवं छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो ।

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृति योजना

· राजस्थान सरकार द्वारा ST, SC, OBC (BPL 60% ) छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नियमानुसार प्रदान की  जाती हैं।

· छात्रवृत्ति सामाजिक-न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा दी जाती है।

· छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र-छात्राओं को दी जाती हैं, जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।

· राजस्थान राज्य में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं को देय होगी हैं।

· छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र-छात्राओं को देय होती है जो महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करते हैं।

· छात्रवृत्ति विद्यार्थी की नियमानुसार उपस्थिति पर ही देय होती हैं। 

राजस्थान कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने और उनके माता-पिता को छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरु किया है।

· योजना के लाभार्थी केवल राजस्थान के स्थानीय निवासी होंगे।

· योजना का लाभ सिर्फ राज्य की बालिकाएँ ही ले सकती हैं।

· कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ लेने की इच्छुक बालिकाओं को SC/ST/OBC या अन्य अल्पसंख्यक समूह से होना चाहिए।

· जो बालिकाएं किसी और योजना का लाभ ले रही हैं या उन्होंने अन्य योजनाओं के लिए आवेदन किया है, वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

· जो बालिकाएं पहले से ही किसी और स्कूटी योजना का लाभ ले चुकी हैं उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा हालांकि अगर उन्होंने पहले यदि TAD Department या फिर स्कूल विभाग से 10वीं कक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर स्कूटी का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं तो वह कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर 40,000 की नगद राशि प्राप्त कर सकती हैं।

· जो बालिकाएं इस योजना के लिए आवेदन कर रही हैं, उनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

· TAD Department या फिर स्कूल विभाग की इस योजना का लाभ टैक्स नहीं देने वाले परिवारों को ही मिलेगा।

· RBSE से शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को कम से कम 65 प्रतिशत अंक और CBSE बोर्ड से शिक्षा ले रही बालिकाओं को कम से कम 75 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना आवश्यक है। (इन परिक्षाओं में पूरक परिक्षाओं के अंक शामिल नहीं होंगे।)

· लाभार्थी को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी स्नातक  स्टार पर प्रवेश लेना होगा।

इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक के 12वीं कक्षा और स्नातक के प्रवेश के बीच अंतराल नहीं होना